भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी।

भारत में लड़कियों की शादी की उम्र18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी।

Image for Representation only courtesy Shruti Amit Pandey

(Democratic India News Network) Atul Tiwari :
लड़कियों की कानूनन शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है, इसे पुरुषों के समान रखा गया है , कैबिनेट ने इसके लिए कानून पेश करने का प्रस्ताव पारित किया है।
कैबिनेट ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पुरुषों के बराबर हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन पेश करेगी, और इसके लिए विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में भी संशोधन लाएगी।
समिति ने यह भी सिफारिश की कि महिलाओं की कानूनी शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के मौजूद होने की स्थिति में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचाने की सुविधावो की भी मांग की है।
समिति ने जोर देकर कहा कि यौन शिक्षा को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए और इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं का प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण और आजीविका वृद्धि भी सिफारिशों का एक हिस्सा है ,
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि को लागू किया जा सके।
“अगर लड़कियां अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं कर सकती है, तो माता-पिता उनकी जल्दी शादी करने से पहले दो बार सोचेंगे,” सूत्रों ने कहा।

 

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